प्रयागराज से भाजपा विधायक हर्षवर्द्धन बाजपेयी ने बुधवार को नजूल लैंड को निजी फ्रीहोल्ड में बदलने से रोकने वाले अपनी सरकार के विधेयक के खिलाफ बोलते हुए कहा कि यह विधेयक उन गरीब परिवारों को प्रभावित करेगा जो झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं। उन्होंने बताया कि ये परिवार ब्रिटिश शासन के समय से वहां रह रहे हैं और इस विधेयक से उन्हें बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। बाजपेयी ने कहा कि यह न्यायसंगत नहीं है।
उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि एक गृहिणी का घर मुश्किल से सौ गज क्षेत्र में स्थित है और पूछा कि इस सौ गज जमीन से सरकार को क्या मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई बार संपत्ति अधिकारों और बौद्धिक संपदा अधिकारों में स्पष्टता लाने के लिए कानून बनाने की बात कही है।
बाजपेयी की आपत्तियों के बीच संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने हस्तक्षेप किया और कहा, "आप समझ नहीं रहे हो। पहले पढ़ तो लो।" बाजपेयी ने गरीबों पर नजूल संपत्ति विधेयक के प्रतिकूल प्रभाव पर बोलना जारी रखा और अंत में कहा कि कानून में एक प्रावधान होना चाहिए कि जिनके पास नजूल भूमि है और जहां गरीब रहते हैं, उन्हें इन जमीनों को फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने का मौका मिलना चाहिए।
प्रयागराज जिले के एक अन्य भाजपा विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने भी कहा कि उनके सुझावों पर विचार किया जाना चाहिए, हालांकि उन्होंने विधेयक का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि जिनके पास नजूल भूमि का वास्तविक स्वामित्व है, उन्हें अपने पट्टे का नवीनीकरण करा लेना चाहिए।
विपक्षी दलों ने भी इस विधेयक की आलोचना की। समाजवादी पार्टी के कमाल अख्तर, कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा और जनसत्ता दल के नेता रघुराज प्रताप सिंह ने मांग की कि इसे प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए। इलाहाबाद (उत्तर) से पहली बार विधायक बने 40 वर्षीय हर्षवर्धन को अपने इस बयान के लिए विपक्षी दलों से जबरदस्त सराहना मिली।
क्या है उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक, 2024?
उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक, 2024 के तहत राज्य में नजूल लैंड (जिसे सरकार के स्वामित्व वाली जमीन कहा जाता है लेकिन अक्सर वह सीधे राज्य संपत्ति के रूप में नहीं रखी जाती) को अब निजी स्वामित्व में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। विधेयक के मुताबिक, नजूल भूमि के पूर्ण स्वामित्व को निजी व्यक्तियों या संस्थानों को हस्तांतरित करने का अनुरोध करने वाला कोई भी आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। अगर ऐसे स्वामित्व परिवर्तन की प्रत्याशा में भुगतान किया गया है तो राशि ब्याज के साथ वापस कर दी जाएगी। सरकार नजूल भूमि के मौजूदा पट्टाधारकों के पट्टे बढ़ाने का विकल्प चुन सकती है, बशर्ते वे अच्छी स्थिति में हों, नियमित रूप से किराया दे रहे हों और पट्टे की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया हो।
जेडीएस ने खुद को सिद्दारमैया के खिलाफ मार्च से अलग किया
दक्षिण भारत में भाजपा के एक साथी, जेडीएस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बेंगलुरु से मैसूर तक प्रस्तावित मार्च से खुद को अलग कर लिया। जेडीएस के एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा कि कई जेडीएस नेता इस समय जब लोग बारिश से संबंधित मुद्दों का सामना कर रहे हैं, इस मार्च के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा जेडीएस को साइडलाइन कर रही है। कुमारस्वामी ने कहा, "मेरे अपमान सहन करने की भी एक सीमा है।"