सर्वोच्च न्यायालय ने कांवड़ यात्रा के मार्ग पर पहचान विवरण प्रदर्शित करने के निर्देशों पर लगाई रोक

सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों द्वारा कांवड़ यात्रा के मार्ग पर स्थित खाद्य स्टॉलों के मालिकों और कर्मचारियों के पहचान विवरण प्रदर्शित करने के निर्देशों पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने कहा कि पुलिस द्वारा पहचान विवरण प्रदर्शित करने के लिए बाध्य करना अनुचित है। अधिकारियों को केवल स्वच्छता मानकों और आहार संबंधी प्राथमिकताओं का पालन सुनिश्चित करने की अनुमति है। अदालत ने मामले को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध किया और संबंधित राज्यों को नोटिस जारी किया है।

Jul 22, 2024 - 17:45
Sep 28, 2024 - 17:18
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सर्वोच्च न्यायालय ने कांवड़ यात्रा के मार्ग पर पहचान विवरण प्रदर्शित करने के निर्देशों पर लगाई रोक

INDC Network : दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने 22 जुलाई को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों द्वारा जारी निर्देशों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी, जिसमें कांवड़ यात्रा के मार्ग पर स्थित खाद्य स्टॉलों पर उनके मालिकों और कर्मचारियों के नाम और अन्य पहचान विवरण प्रमुखता से प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी।

न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने कहा कि कांवड़ियों के मार्ग पर स्थित स्टॉल, फेरीवाले, सब्जी विक्रेता, ढाबा मालिक आदि अपने द्वारा बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों को प्रदर्शित करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें अपने मालिकों या कर्मचारियों के नाम या जाति या धार्मिक पहचान प्रदर्शित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की अनुमति है कि कांवड़ियों को स्वच्छता के मानकों के अनुरूप और उनकी आहार संबंधी प्राथमिकताओं के अनुसार शाकाहारी भोजन परोसा जाए। हालांकि, पुलिस कानून के समर्थन के बिना स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाले आदेशों के माध्यम से नगर निगम अधिकारियों की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकती।

न्यायालय ने स्वीकार किया कि निर्देशों का प्रभाव कई राज्यों में फैला हुआ है, इसलिए उसे तुरंत न्यायिक हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।


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पीठ ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और मध्य प्रदेश सहित उन राज्यों को नोटिस जारी किया, जिनसे यात्रा गुजरती है। इसने कहा कि जिन राज्यों को पक्षकार नहीं बनाया गया है, लेकिन जिनके माध्यम से यात्रा गुजरेगी, उन्हें स्वप्रेरणा से नोटिस जारी किया जाएगा। अदालत ने मामले को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध किया।

यह आदेश एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स द्वारा दायर अलग-अलग याचिकाओं पर आया, जिसका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता सी.यू. सिंह और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, शिक्षाविद अपूर्वानंद झा और स्तंभकार आकार पटेल सहित अन्य लोगों ने किया।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि निर्देशों ने राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को प्रभावित किया, संविधान की प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का उल्लंघन किया और समानता, जातिगत भेदभाव न करने और जीवन की गरिमा के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया।

निर्देशों के कारण कांवड़ यात्रा के रास्ते में दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों की जबरन छंटनी हुई, जो आजीविका कमाने या व्यवसाय या व्यापार करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी ने कहा, "मालिकों और सभी कर्मचारियों के नाम, जाति और अन्य पहचान विवरण प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़े बोर्ड की आवश्यकता होगी। यह पहचान के आधार पर सरासर बहिष्कार है।" निर्देशों की अनदेखी करने वालों को या तो भारी जुर्माना भरना पड़ता था या फिर कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ता था। निर्देश प्रकृति में अनिवार्य थे, हालांकि उनकी भाषा ऐसी थी कि दुकान मालिक स्वैच्छिक निर्णय ले सकते थे। सिंघवी ने कहा, "यहां एक उलझन वाली स्थिति है... अगर मैं अपना नाम नहीं बताता, तो मुझ पर जुर्माना लगाया जाएगा। अगर मैं अपना नाम बताता हूं, तो मेरी धार्मिक पहचान या जाति के कारण मेरे साथ भेदभाव किया जा सकता है।" श्री झा और श्री पटेल के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने कहा कि निर्देशों ने "अस्पृश्यता के एक रूप" को औपचारिक रूप दिया है। श्री अहमदी ने तर्क दिया, "उन्होंने कर्मचारियों के मन में आशंका पैदा की। उन्हें यह महसूस कराया जाता है कि जब तक वे अपना नाम नहीं दिखाते, वे असुरक्षित हैं।"

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