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स्वतंत्र भारद्वाज जेल से रिहा, पटियाला हाउस कोर्ट ने दी तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत

जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान मारपीट के आरोप में गिरफ्तार स्वतंत्र भारद्वाज को पटियाला हाउस कोर्ट से तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया।
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स्वतंत्र भारद्वाज जेल से रिहा, पटियाला हाउस कोर्ट ने दी तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत
आरोपी स्वतंत्र भारतद्वाज़ की फोटो
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INDC Network: नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी के पिता संजय आजाद के साथ कथित मारपीट के मामले में गिरफ्तार स्वतंत्र भारद्वाज को गुरुवार को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। पटियाला हाउस कोर्ट ने 15 सितंबर को उन्हें तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी। जमानत की शर्तों के तहत आवश्यक जमानती प्रक्रिया पूरी होने के बाद अदालत ने रिहाई वारंट जारी किया। 
स्वतंत्र भारद्वाज पर आरोप है कि जंतर-मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान उन्होंने संजय आजाद के साथ मारपीट की। मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की थी और गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। भारद्वाज ने अपने पक्ष में घटना को आत्मरक्षा बताया था और कहा था कि उन्हें भीड़ ने घेर लिया था। 
अदालत ने अंतरिम जमानत देते हुए स्पष्ट किया था कि नियमित जमानत याचिका पर आगे की सुनवाई होगी। अदालत ने यह भी कहा था कि जमानत को सार्वजनिक प्रदर्शन या कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधि का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। 
रिहाई के बाद स्वतंत्र भारद्वाज का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह खुद को 'शेर' बताते हुए एक एएसपी नेता को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में है।