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पूर्व विधायक विजय मिश्रा को शराब और जालसाजी मामले में कोर्ट से राहत, संदेह का लाभ देकर किया दोषमुक्त

उत्तर प्रदेश के भदोही की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा को आबकारी अधिनियम और जालसाजी से जुड़े मामले में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। हालांकि, अन्य मामलों में सजा के कारण वह अभी भी आगरा जेल में बंद हैं।
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पूर्व विधायक विजय मिश्रा को शराब और जालसाजी मामले में कोर्ट से राहत, संदेह का लाभ देकर किया दोषमुक्त
Vijay Mishra
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उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की एमपी-एमएलए अदालत ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा को आबकारी अधिनियम और जालसाजी से जुड़े एक मामले में राहत दी है। 13 अक्टूबर 2026 को आए फैसले में अदालत ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।

यह मामला औराई कोतवाली क्षेत्र में शराब बरामदगी से जुड़ा है। इस प्रकरण में विजय मिश्रा समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन के अनुसार, सुनवाई के दौरान स्वतंत्र गवाहों की कमी के कारण आरोप साबित नहीं हो सके। इसी आधार पर अदालत ने विजय मिश्रा को इस मामले में दोषमुक्त किया।

विजय मिश्रा भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से चार बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने तीन बार समाजवादी पार्टी और एक बार निषाद पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था।

हालांकि, इस फैसले का मतलब विजय मिश्रा की जेल से रिहाई नहीं है। वह अन्य आपराधिक मामलों में सजा काट रहे हैं और फिलहाल आगरा केंद्रीय कारागार में बंद हैं। शराब और जालसाजी के मामले में मिली राहत का असर उनके दूसरे मुकदमों पर अपने आप नहीं पड़ता।