दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: 12वीं तक स्कूल बंद और GRAP स्टेज-4 लागू

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण पर गंभीर रुख अपनाते हुए 12वीं तक के स्कूल बंद करने और GRAP स्टेज-4 के सभी प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने राज्यों से कहा कि वे GRAP स्टेज-4 के प्रतिबंध बिना अनुमति के न हटाएं, भले AQI 450 से नीचे आ जाए। यह फैसला बढ़ते वायु प्रदूषण और बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: 12वीं तक स्कूल बंद और GRAP स्टेज-4 लागू
दिल्ली में इंडिया गेट के आस पास वायु प्रदूषण का कहर

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सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: स्कूल बंद करने का निर्देश

दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे 12वीं तक के स्कूल तुरंत बंद करें। कोर्ट ने कहा कि बच्चों को जहरीली हवा में पढ़ाई के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।


GRAP स्टेज-4 लागू: बिना अनुमति पाबंदियां न हटाएं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत स्टेज-4 के प्रतिबंध तभी हटाए जा सकते हैं जब कोर्ट अनुमति दे। कोर्ट ने यह भी कहा कि भले AQI 300 से नीचे आ जाए, लेकिन स्टेज-4 की पाबंदियां लागू रहेंगी।


GRAP क्या है और इसके स्टेज
GRAP, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए चार चरणों में लागू किया जाने वाला एक्शन प्लान है।

  • स्टेज I: AQI 201-300 (खराब)
  • स्टेज II: AQI 301-400 (बहुत खराब)
  • स्टेज III: AQI 401-450 (गंभीर)
  • स्टेज IV: AQI >450 (गंभीर प्लस)

सुप्रीम कोर्ट के 5 मुख्य निर्देश:

  1. दिल्ली, हरियाणा, और यूपी में तुरंत GRAP स्टेज-4 के प्रतिबंध लागू करें।
  2. स्टेज-4 के क्रियान्वयन पर नजर रखने के लिए टीम बनाएं।
  3. प्रतिबंधों का उल्लंघन रोकने के लिए समाधान प्रक्रिया तैयार करें।
  4. कोर्ट के अगले आदेश तक GRAP स्टेज-4 को सख्ती से लागू रखें।
  5. NCR में स्कूल बंद करने पर तुरंत निर्णय लें।