न्यायमूर्ति संजीव खन्ना: विरासत से विरासत तक, 10 नवम्बर को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 11 नवंबर को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। कानून में निहित विरासत के लिए जाने जाने वाले, वे अपने पिता और चाचा के पदचिन्हों पर चलते हैं, जिन दोनों ने भारतीय न्यायपालिका में उल्लेखनीय योगदान दिया। शुरुआती कानूनी प्रथाओं से लेकर सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक निर्णयों तक, खन्ना का करियर विवाद, ईमानदारी और महत्वपूर्ण निर्णयों का मिश्रण है। डीवाई चंद्रचूड़ के उत्तराधिकारी के रूप में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका में आने के साथ ही वे स्वतंत्र न्यायपालिका की परंपरा को जारी रखने के लिए तैयार हैं।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना: विरासत से विरासत तक,  10 नवम्बर को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे

INDC Network : नई दिल्ली : न्यायमूर्ति संजीव खन्ना: विरासत से विरासत तक, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बनने तक का सफर

न्यायपालिका से जुड़े परिवार से भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश तक का सफर

कल यानी 11 नवंबर को जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। वे एक प्रतिष्ठित न्यायिक परिवार से आते हैं, जिनके पिता देवराज खन्ना दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, और उनके चाचा हंसराज खन्ना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। आपातकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नीतियों का विरोध करने और वरिष्ठता के बावजूद मुख्य न्यायाधीश के पद से हटने का हंसराज खन्ना का फैसला एक साहसिक कदम था, जो भारतीय न्यायपालिका के स्वतंत्र चरित्र को दर्शाता है। इस विरासत ने संजीव खन्ना के करियर को गहराई से प्रभावित किया है।


संजीव खन्ना: वकालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का सफर

संजीव खन्ना ने 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से एलएलबी की और तीस हजारी कोर्ट से अपना करियर शुरू किया। वे दिल्ली सरकार के आयकर विभाग और दीवानी मामलों के लिए स्थायी वकील भी बने, जिससे उनकी प्रशासनिक और कानूनी सूझबूझ बढ़ी। 2005 में उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया, जहाँ उन्होंने 13 वर्षों तक सेवा की। 2019 में तत्कालीन CJI रंजन गोगोई ने उनकी सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति की सिफारिश की थी, जबकि खन्ना वरिष्ठता रैंकिंग में 33वें स्थान पर थे।


सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति और विवाद

जब जस्टिस खन्ना का नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रस्तावित किया गया था, तो वरिष्ठता के मामले में 32 अन्य जजों की अनदेखी की गई थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कैलाश गंभीर ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा था। इसके बावजूद राष्ट्रपति ने जस्टिस खन्ना की नियुक्ति को मंजूरी दे दी और 18 जनवरी 2019 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर कार्यभार संभाल लिया।


प्रसिद्ध मामले और ऐतिहासिक निर्णय

सुप्रीम कोर्ट में अपने छह साल के कार्यकाल के दौरान जस्टिस खन्ना ने करीब 450 जजमेंट बेंच में हिस्सा लिया और 115 फैसले खुद लिखे। समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर उन्होंने निजी कारणों से खुद को अलग कर लिया। इस साल जुलाई में उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक मामले में जमानत दी। हाल ही में 8 नवंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के अल्पसंख्यक दर्जे पर उनके फैसले ने भी सुर्खियां बटोरीं, जिसमें उन्होंने इसका समर्थन किया।

न्यायमूर्ति खन्ना की खंडपीठ ने मतदान के बाद वीवीपैट पर्चियों के सत्यापन की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मतगणना की मौजूदा प्रणाली में कोई खामी नहीं है। उनकी अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने गुप्त दान की चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इसे मतदाताओं के सूचना के अधिकार के खिलाफ बताया।


अनुच्छेद 370 पर रुख

जम्मू-कश्मीर से 2023 में अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। जस्टिस खन्ना, सीजेआई चंद्रचूड़ और तीन अन्य जजों की बेंच ने सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले को न्यायिक मान्यता देते हुए इसे बरकरार रखा।


न्यायिक स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार

2019 में सूचना के अधिकार से जुड़े एक मामले में जस्टिस खन्ना ने न्यायिक स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भी शिक्षा के अधिकार के अधीन हो सकता है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।


कॉलेजियम प्रणाली और परंपरा

भारत में CJI की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम के ज़रिए होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज शामिल होते हैं। इसके तहत केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट की सिफ़ारिशों को स्वीकार करके नियुक्ति करती है। हालाँकि इस प्रक्रिया में केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच अधिकार निर्धारित करने के लिए कोई संवैधानिक कानून नहीं है, लेकिन इस परंपरा का पालन किया जाता रहा है। 2015 में इसे बदलने के लिए NJAC (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग) का गठन किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालना न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि उस विरासत की निरंतरता है जिसने भारतीय न्यायपालिका को संप्रभुता और साहस का उदाहरण दिया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस प्रतिष्ठित भूमिका में वे भारत की न्यायिक प्रणाली को और मजबूत बनाने में किस तरह योगदान देंगे।