दिल्ली में प्रदूषण का कहर: घने स्मॉग और गंभीर AQI ने बढ़ाई स्वास्थ्य चिंताएँ
दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर रूप ले चुका है। AQI 406 के साथ 'खतरनाक' श्रेणी में दर्ज किया गया है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएँ बढ़ रही हैं। सरकार ने GRAP-III लागू कर कड़े कदम उठाए हैं, लेकिन नागरिकों के लिए चुनौतियाँ बरकरार हैं।
INDC Network : नई दिल्ली : दिल्ली में प्रदूषण का कहर: घने स्मॉग और गंभीर AQI ने बढ़ाई स्वास्थ्य चिंताएँ
दिल्ली वायु गुणवत्ता चेतावनी: धुंध बढ़ी, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली लगातार चौथे दिन घने धुंध की चपेट में है, और शनिवार सुबह 8 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 406 रिकॉर्ड किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, यह स्तर स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है, जिसमें सांस की समस्याएं, आंखों में जलन और हृदय रोगों का खतरा शामिल है।
प्रमुख इलाकों की स्थिति
ड्रोन से लिए गए दृश्यों में सुबह 6:45 बजे एम्स और प्रगति मैदान के आसपास का क्षेत्र धुंध से ढका हुआ देखा गया। आईटीओ और प्रगति मैदान में AQI 357 रिकॉर्ड किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है।
साराय काले खां, कालिंदी कुंज, और अन्य उच्च-उच्चतम इमारतों वाले क्षेत्रों में दृश्यता बेहद कम रही। कालिंदी कुंज और ओखला बैराज के पास यमुना नदी में जहरीला झाग भी देखा गया, जो बिना शोधित औद्योगिक कचरे और डिटर्जेंट से बने फॉस्फेट के कारण होता है।
निवासियों की चिंताएं
इंडिया गेट पर सुबह दौड़ने आए स्थानीय निवासी प्रतीक जैन ने कहा, "दौड़ते समय अधिक थकान महसूस हो रही है, बार-बार रुकना पड़ रहा है। खांसी और गले में जलन हो रही है। यह प्रदूषण की वजह से है।" इंडिया गेट पर AQI 414 रिकॉर्ड किया गया।
राजघाट, अलीपुर (435), बवाना (438), नरेला (449), जहांगीरपुरी (445), और वजीरपुर (441) सहित अन्य क्षेत्रों में AQI 'गंभीर' श्रेणी में बना हुआ है।
सरकार के कदम
दिल्ली सरकार ने GRAP-III (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के तहत BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत ₹20,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
GRAP III के तहत उपाय
- सड़कों की यंत्रीकृत सफाई बढ़ाई जाएगी।
- ट्रैफिक वाले क्षेत्रों में पानी का छिड़काव किया जाएगा।
- धूल को नियंत्रित करने वाले उपाय अपनाए जाएंगे।
- ध्वस्त इमारतों के मलबे का परिवहन और भंडारण पर रोक।
- निर्माण कार्यों और खुदाई पर प्रतिबंध।
GRAP के चार चरण हैं:
- चरण I: ‘खराब’ (AQI 201-300)
- चरण II: ‘बहुत खराब’ (AQI 301-400)
- चरण III: ‘गंभीर’ (AQI 401-450)
- चरण IV: ‘गंभीर प्लस’ (AQI >450)
वर्तमान स्थिति
इस वर्ष GRAP-III नवंबर में देरी से लागू हुआ है। 2023 में इसे 2 नवंबर को सक्रिय किया गया था। यह योजना NCR में सभी चरणों के तहत चल रहे उपायों के साथ लागू की गई है। दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए ये सभी उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन निवासियों की सेहत पर इसका नकारात्मक असर लगातार बना हुआ है।