फर्रुखाबाद में डीएम का बड़ा एक्शन: बिना लाइसेंस होटल-मैरिज हॉल पर होगी FIR
फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी अशुतोष कुमार द्विवेदी ने बिना लाइसेंस संचालित हो रहे होटल, गेस्ट हाउस और मैरिज हॉल पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आधे सैकड़े से अधिक संचालकों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिनके जवाब नहीं मिलने पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

INDC Network : फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश : जिलाधिकारी का बड़ा आदेश: बिना लाइसेंस संचालकों पर होगी कानूनी कार्रवाई
फर्रुखाबाद में प्रशासन अब एक्शन मोड में आ गया है। जिलाधिकारी अशुतोष कुमार द्विवेदी ने साफ कर दिया है कि जिले में बिना पंजीकरण और अनुमति के चल रहे होटल, गेस्ट हाउस और मैरिज हॉल अब बख्शे नहीं जाएंगे।

बिना पंजीकरण के संचालित 50 से अधिक प्रतिष्ठान
प्रशासन की जांच में सामने आया है कि जिले में 50 से अधिक होटल, गेस्ट हाउस और मैरिज हॉल ऐसे हैं जो बिना आवश्यक लाइसेंस और विभागीय अनुमतियों के चल रहे हैं। इनमें खाद्य सुरक्षा लाइसेंस, अग्निशमन विभाग (फायर ब्रिगेड), बिजली विभाग की एनओसी तक नहीं ली गई है।
जारी किए गए नोटिस, लेकिन नहीं मिला अपेक्षित जवाब
इन सभी प्रतिष्ठानों को पूर्व में नोटिस जारी किए जा चुके हैं, लेकिन अधिकांश ने न तो लाइसेंस प्राप्त किया और न ही नोटिस का जवाब दिया। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि नियत समय में पंजीकरण न कराने वालों पर एफआईआर दर्ज कर मुकदमा चलाया जाएगा।
जनता की सुरक्षा से हो रहा खिलवाड़
डीएम द्विवेदी ने कहा कि "इन अमानक प्रतिष्ठानों के संचालन से आमजन की जान खतरे में है। बिना सुरक्षा मानकों और अनुमतियों के संचालन, न केवल गैरकानूनी है बल्कि यह जनहित के खिलाफ भी है।"
प्रमुख बिंदु (Table Format में):
विषय | विवरण |
---|---|
कुल बिना लाइसेंस प्रतिष्ठान | 50+ |
जारी किए गए नोटिस | हां (अधिकांश को नोटिस जारी) |
पंजीकरण की स्थिति | अधिकांश ने नहीं कराया पंजीकरण |
कार्रवाई का आदेश | डीएम द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश |
प्रमुख कमियां | फूड लाइसेंस, फायर एनओसी, बिजली विभाग एनओसी की कमी |
डीएम का बयान | जनहित के लिए जरूरी कार्रवाई, सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं |
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