कानपुर देहात में प्रशासन ने 21 अवैध स्वीमिंग पूलों को बंद कराया, मचा हड़कंप

कानपुर देहात में जिला प्रशासन ने एसडीएम की अगुवाई में अभियान चलाकर 21 अवैध स्वीमिंग पूलों को बंद करा दिया है। यह सभी तरणताल बिना लाइसेंस, सुरक्षा मानकों और अनुमति के चल रहे थे। रिपोर्ट में साफ हुआ कि किसी भी स्थान पर आवश्यक सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षक या जल शुद्धता की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब प्रशासन ने सभी संचालकों को कड़े दिशा-निर्देश दिए हैं।

May 30, 2025 - 12:05
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कानपुर देहात में प्रशासन ने 21 अवैध स्वीमिंग पूलों को बंद कराया, मचा हड़कंप

INDC Network : कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश : कानपुर देहात में अवैध रूप से चल रहे 21 स्वीमिंग पूल सील, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

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प्रशासन ने जिले में संचालित अवैध स्वीमिंग पूलों और तरणतालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 पूलों को बंद करा दिया है। यह सभी पूल बिना पंजीकरण, स्वीकृति और सुरक्षा मानकों के चल रहे थे, जो लोगों की जान के लिए जोखिमभरा था।

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एसडीएम सदर के निर्देशन में तीन तहसीलों — सदर, छिबरामऊ और तिर्वा — में भौतिक सत्यापन किया गया। जांच के बाद गुरुवार तक इन सभी स्थानों पर पूलों को सील कर दिया गया।


तीन तहसीलों में कहां-कहां मिले अवैध स्वीमिंग पूल — क्षेत्रवार सूची

तहसील गांव / स्थान अवैध पूलों की संख्या
सदर मौसमपुर मौरारा, गुखरू (शिवगंगा गेस्ट हाउस), सारोतोप, उमरायपुर्वा, गागेमऊ, बैसापुर पट्टी, बैसावारी 6
छिबरामऊ कपूरपुर, छिबरामऊ देहात, खल्लारूपमंगदपुर, अल्हादादपुर, पुखरावां, विशुनपुर हासिलपुर, सौरिख देहात, आजाद नगर समधन, लखइयामऊ रोड समधन 9
तिर्वा अपना वाटर पार्क चंदियापुर, जीनी वाटर पार्क चंदियापुर, ब्लू स्काई स्वीमिंग पूल बरूआहार, द्वारिका वाटर पार्क दौलीखाती, मछरेटा, बृज वाटर पार्क मलिहापुर 6
कुल तीनों तहसीलों में कुल अवैध पूल 21

स्वीमिंग पूल चलाने के लिए प्रशासन ने सख्त नियम तय कर रखे हैं।

नियम / शर्त विवरण
पंजीकरण शुल्क ₹15,000 जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति के खाते में जमा
अनुमति देने वाला अधिकारी जिला क्रीड़ा अधिकारी
प्रशिक्षक की अनिवार्यता संचालन प्रशिक्षित लाइफ सेवर की देखरेख में होना अनिवार्य
जल शुद्धता फिल्टर प्लांट, केमिकल, नियमित सफाई
अस्पताल व डॉक्टर का विवरण डिस्प्ले बोर्ड पर निकटतम अस्पताल और डॉक्टर का नंबर अनिवार्य
प्राथमिक चिकित्सा प्राथमिक उपचार किट अनिवार्य

स्वीमिंग पूल में सुरक्षा उपकरण अनिवार्य:

प्रशासन द्वारा सभी पूल संचालकों को निम्न सुरक्षा उपकरण रखने के निर्देश दिए गए हैं:

  • लाइफ जैकेट

  • रेस्क्यू ट्यूब व पोल

  • प्राथमिक उपचार किट

  • पुरुष/महिला के लिए अलग चेंजिंग रूम

  • सीसीटीवी कैमरे मानक अनुसार

  • स्वच्छता व गहराई के स्पष्ट चिह्न

  • बच्चों व युवाओं के लिए अलग ज़ोन


नियमों का उल्लंघन, सुरक्षा में लापरवाही

जांच में पाया गया कि अधिकांश पूलों में प्रशिक्षित स्टाफ, सुरक्षा उपकरण, और जल स्वच्छता की कोई व्यवस्था नहीं थी। साथ ही अधिकांश पूल बिना अनुमति और पंजीकरण के चल रहे थे। गर्मी के मौसम में जहां यह मनोरंजन का केंद्र बनते हैं, वहीं जानलेवा दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकते हैं।


प्रशासन की सख्ती से बढ़ी सतर्कता

प्रशासन की इस कार्रवाई से अन्य अवैध संचालकों में हड़कंप मच गया है। अब केवल उन्हीं पूलों को संचालन की अनुमति मिलेगी जो सभी मानकों का पालन करेंगे।

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