बेंगलुरु टेक्नोलॉजी इंजीनियर आत्महत्या केस: पत्नी, सास और साले को जमानत मिली
बेंगलुरु टेक्नोलॉजी इंजीनियर अटल सुभाष आत्महत्या केस में पत्नी निकिता सिंगानिया, सास निशा सिंगानिया और साले अनुराग सिंगानिया को सिटी सिविल कोर्ट ने जमानत दी। अटल सुभाष ने एक 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें मानसिक परेशानी और वैवाहिक विवादों का जिक्र था।

INDC Network : बंगलौर : बेंगलुरु टेक्नोलॉजी इंजीनियर आत्महत्या केस: मुख्य बिंदु
आरोपित | स्थान | आरोप | |
---|---|---|---|
निकिता सिंगानिया (पत्नी) | गुरुग्राम, हरियाणा से गिरफ्तारी | अटल सुभाष की आत्महत्या में उकसाने का आरोप | |
निशा सिंगानिया (सास) | प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तारी | आत्महत्या में उकसाने का आरोप | |
अनुराग सिंगानिया (साला) | प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तारी | आत्महत्या में उकसाने का आरोप | |
सुशील सिंगानिया (चाचा) | इलाहाबाद हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत | सुसाइड नोट और वीडियो के आधार पर जांच |
पत्नी, सास और साले को जमानत मिली
बेंगलुरु सिटी सिविल कोर्ट ने आत्महत्या केस में निकिता सिंगानिया, उनकी मां निशा और भाई अनुराग को जमानत दी। इन तीनों को अटल सुभाष की आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
निकिता को हरियाणा के गुरुग्राम से और निशा एवं अनुराग को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। इन तीनों को बेंगलुरु लाया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
सुसाइड नोट और वीडियो का मामला
अटल सुभाष ने अपनी आत्महत्या से पहले 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उन्होंने अपनी मानसिक परेशानियों, वैवाहिक समस्याओं और परिवारिक प्रताड़ना का जिक्र किया।
उनके वकील विनय सिंह ने बताया कि सुसाइड नोट और वीडियो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। "हैंडराइटिंग की जांच चल रही है, लेकिन अब तक इसे अदालत में प्रस्तुत नहीं किया गया है," उन्होंने कहा।
इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निकिता के चाचा सुशील सिंगानिया को अग्रिम जमानत दी। अदालत में यह तर्क दिया गया कि सुसाइड नोट और वीडियो के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। वकील ने बताया कि सुशील सिंगानिया मीडिया ट्रायल का सामना कर रहे हैं।
अटल सुभाष का आत्महत्या नोट
अटल सुभाष, जो बेंगलुरु की एक निजी कंपनी में काम करते थे, ने अपने सुसाइड नोट में 2019 में शादी के बाद से जारी वैवाहिक विवादों का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि शादी के बाद उन्हें कई कानूनी मामलों का सामना करना पड़ा।
उन्होंने यह भी बताया कि 2020 में उनका एक बेटा हुआ था, लेकिन वैवाहिक समस्याएं बढ़ती रहीं।
जमानत के खिलाफ अपील की तैयारी
अटल सुभाष के परिवार के वकील ने कहा कि जमानत आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी। "हम आदेश पत्र की समीक्षा के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख करेंगे," वकील ने कहा।
- यह केस एक गंभीर मुद्दे की ओर इशारा करता है कि वैवाहिक समस्याएं और पारिवारिक विवाद कैसे किसी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट और अदालत के आदेशों पर सभी की नजर है।
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