अजमेर दरगाह या शिव मंदिर? कोर्ट ने ASI सर्वे की याचिका को सुनवाई योग्य माना, संभल के बाद अजमेर
राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। हिंदू सेना ने दावा किया है कि दरगाह की जमीन पर पहले भगवान शिव का मंदिर था। इस मामले में अजमेर सिविल कोर्ट (वेस्ट) ने याचिका स्वीकार करते हुए इसे सुनवाई योग्य माना है। कोर्ट ने दरगाह के ASI सर्वे की मांग को लेकर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि दरगाह से पहले यह स्थान संकट मोचन शिव मंदिर था और उन्होंने इसके समर्थन में ऐतिहासिक साक्ष्य और दस्तावेज पेश किए हैं।

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कोर्ट का अहम आदेश
अजमेर सिविल कोर्ट (वेस्ट) ने बुधवार को हिंदू सेना द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया। इस याचिका में दावा किया गया था कि अजमेर दरगाह की जगह पर पहले भगवान शिव का मंदिर था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक विभाग, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
दरगाह या मंदिर: विवाद का आधार
हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने वकील रामस्वरूप बिश्नोई और ईश्वर सिंह के माध्यम से याचिका दायर की।
- याचिका में कहा गया कि दरगाह से पहले यह स्थान संकट मोचन शिव मंदिर था।
- हिंदू पक्ष ने 1911 में हर विलास शारदा द्वारा लिखित पुस्तक का हवाला दिया, जिसमें इस स्थान को मंदिर बताया गया है।
- याचिका में मंदिर के गर्भगृह, बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे के उपयोग और पूजा-अर्चना के प्रमाण पेश किए गए।
सर्वे और पूजा की मांग
याचिका में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा दरगाह परिसर का सर्वे कराने और मंदिर के साक्ष्यों को उजागर करने की मांग की गई। साथ ही, याचिकाकर्ताओं ने उस स्थान पर पूजा और जलाभिषेक करने की अनुमति मांगी।
सर्वे के लिए रास्ता साफ
संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के आदेश के बाद अजमेर दरगाह का मामला भी चर्चा में आया है। कोर्ट का यह आदेश कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह धार्मिक स्थलों के इतिहास से जुड़े विवादों को लेकर नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
अगली सुनवाई की तारीख
कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है, और अब इसकी अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की जाएगी।
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