क्या राहुल गांधी ने तोड़े मौलिक कर्तव्य? सावरकर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई को वीर सावरकर के नाम की सुरक्षा के लिए दायर याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता पंकज फडनीस ने राहुल गांधी के बयानों को लेकर मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन का आरोप लगाया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला अनुच्छेद 32 के तहत नहीं आता क्योंकि याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। इस निर्णय ने राजनीतिक और कानूनी हलकों में हलचल मचा दी है।

INDC Neywork : नई दिल्ली : याचिका में क्या था मांग?
पंकज फडनीस, जो वर्षों से सावरकर पर शोध कर रहे हैं, ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उनकी मांग थी कि वी.डी. सावरकर का नाम Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1956 की अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि उसका दुरुपयोग न हो सके।

राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति
याचिकाकर्ता का कहना था कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर के भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन किया है, जो संविधान के अनुच्छेद 51A में वर्णित हैं।
कोर्ट का स्पष्ट रुख
चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की गैर मौजूदगी में, सीजेआई बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और अनुच्छेद 32 केवल उन्हीं मामलों पर लागू होता है।
क्या कहा कोर्ट ने?
CJI गवई ने पूछा: "आपके मौलिक अधिकार का क्या उल्लंघन हुआ है?"
फडनीस बोले: "नेता प्रतिपक्ष नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लंघन कर रहे हैं।"
कोर्ट ने कहा: "यह याचिका अनुच्छेद 32 के तहत स्वीकार नहीं की जा सकती।"
पहले भी दिया गया था प्रतिनिधित्व
फडनीस ने बताया कि वे पहले ही केंद्र सरकार को सावरकर को पाठ्यक्रम में शामिल करने और कानून के तहत सुरक्षा देने के लिए सुझाव दे चुके हैं। इस पर अदालत ने कहा कि यही उचित प्रक्रिया है।
राहुल गांधी की टिप्पणियों पर दूसरी पीठ की प्रतिक्रिया
हाल ही में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने भी राहुल गांधी की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई थी। इससे यह विवाद और गंभीर हो गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य - सारणीबद्ध :
क्रम संख्या | मुद्दा | विवरण |
---|---|---|
1 | याचिकाकर्ता का नाम | पंकज फडनीस |
2 | याचिका का उद्देश्य | सावरकर के नाम को कानून की सुरक्षा देना |
3 | कोर्ट का निर्णय | याचिका खारिज |
4 | न्यायमूर्ति | सीजेआई बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह |
5 | याचिका के तहत अनुच्छेद | अनुच्छेद 32 |
6 | मौलिक कर्तव्य उल्लंघन का आरोप | राहुल गांधी द्वारा |
7 | पहले से दिया गया सुझाव | केंद्र सरकार को सावरकर को पाठ्यक्रम में जोड़ने हेतु |
8 | पहले की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया | जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ द्वारा |
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