कासगंज न्यूज़ - कासगंज में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई शुरू, 25 अपराधियों पर शिकंजा
कासगंज पुलिस ने संगठित अपराध और समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त 25 आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट 1986 की धारा 2/3 के तहत कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट ने सभी के विरुद्ध गैंग चार्ट को अनुमोदित कर दिया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य अपराधियों के नेटवर्क को खत्म करना और आम जनता में सुरक्षा का वातावरण बनाए रखना है।

INDC Network : कासगंज,उत्तर प्रदेश : कासगंज में 25 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट, गैंग लीडर सचिन उर्फ सच्चू सहित पूरी टीम पर कार्रवाई
जिले में लगातार बढ़ रही संगठित आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 25 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गैंग चार्ट की स्वीकृति के बाद पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया।

इन सभी आरोपियों पर समाज विरोधी, खतरनाक और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप है। ये आरोपी जनहित के लिए खतरा बन चुके थे और इनका खुलेआम घूमना प्रशासन के लिए चिंता का विषय था।
उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई
इस पूरे अभियान को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 2/3 के तहत अंजाम दिया गया। इसका उद्देश्य समाज में आपराधिक प्रभाव को खत्म करना और अपराधियों की गतिविधियों को कानूनी रूप से नियंत्रित करना है।

गैंग के सक्रिय सदस्य और उनका विवरण
क्रम संख्या | नाम | उपनाम/उर्फ |
---|---|---|
1 | सचिन | सच्चू (गैंग लीडर) |
2 | सुनील | — |
3 | जीतेश | जीतू |
4 | महेश | — |
5 | शिव प्रकाश | — |
6 | मुन्ना | — |
7 | नीरज | भोले |
8 | राहुल | — |
9 | नवीन गुप्ता | — |
10 | आकाश | — |
11 | मोनू शर्मा | — |
12 | रवी | — |
13 | अंकुर गुप्ता | गोलू |
14 | अखंड प्रताप | — |
15 | सोनू | शरद कश्यप |
16 | शीनू | अवधेश |
17 | मीनू | स्वदेश |
18 | शेरा | शेर सिंह |
19 | पीतांबर | पीता |
20 | अवधेश | — |
21-25 | अन्य 5 सदस्य | पहचान गोपनीय |
पुलिस और जिला प्रशासन का उद्देश्य
कासगंज पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई सिर्फ गिरफ्तारी या चार्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य गैंग की गतिविधियों को जड़ से समाप्त करना है। सभी आरोपियों के खिलाफ पहले से अनेक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, इन पर हत्या, लूट, जबरन वसूली, अवैध कब्जा, धमकी और अन्य गंभीर अपराधों में संलिप्त होने के प्रमाण हैं।
जनहित में लिया गया सख्त निर्णय
प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि जिन व्यक्तियों की गतिविधियां समाज के लिए खतरा बन चुकी हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गैंग चार्ट अनुमोदन के बाद यह स्पष्ट संकेत है कि अब संगठित अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू की जा रही है।
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