चमत्कारी पादरी या अपराधी? बजिंदर सिंह को बलात्कार के मामले में उम्रकैद, कई और आरोप

"चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम" के संस्थापक पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली जिला अदालत ने 2018 के यौन उत्पीड़न और बलात्कार मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला जीरकपुर की एक महिला की शिकायत पर दर्ज हुआ था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बजिंदर सिंह ने उसका यौन शोषण किया और ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बनाया। इसके अलावा, उन पर अन्य गंभीर आरोप भी हैं, जिनमें यौन उत्पीड़न, मारपीट, धर्मांतरण और ठगी शामिल हैं।

Apr 1, 2025 - 19:59
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चमत्कारी पादरी या अपराधी? बजिंदर सिंह को बलात्कार के मामले में उम्रकैद, कई और आरोप

INDC Network : मोहाली कोर्ट का बड़ा फैसला: उम्रकैद की सजा


मोहाली जिला अदालत ने चर्च के विवादित पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के बलात्कार और यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले की शुरुआत जीरकपुर की एक महिला की शिकायत से हुई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि पादरी ने उसका बलात्कार किया और ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बनाया। यह घटना जुलाई 2018 में उस समय तूल पकड़ गई जब बजिंदर सिंह को दिल्ली हवाई अड्डे से लंदन भागने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया।


पिछले मामलों और नए आरोपों की लंबी सूची

यह अकेला मामला नहीं है, जिसमें पादरी का नाम आया है। हाल ही में, मार्च 2025 में कपूरथला की 22 वर्षीय एक महिला ने भी उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। महिला का दावा है कि पादरी ने उसे गलत तरीके से छुआ और शादी के लिए दबाव डाला। इस मामले की जांच अभी जारी है।

इसके अलावा, एक वायरल सीसीटीवी फुटेज में बजिंदर सिंह को अपने चर्च के ऑफिस में एक महिला और एक पुरुष के साथ मारपीट करते हुए देखा गया। इस वीडियो के सार्वजनिक होने के बाद उनके खिलाफ एक और प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई।


चमत्कारी दावों के पीछे अंधविश्वास और ठगी के आरोप

बजिंदर सिंह खुद को "चमत्कारी पादरी" बताते हैं और दावा करते हैं कि वे बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, यहां तक कि मृतकों को भी जीवित कर सकते हैं। उनके उपदेश और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते रहे हैं। "मेरा यशू यशू" जैसे उनके वीडियो को लाखों बार देखा गया है। लेकिन दूसरी ओर, उन पर धर्मांतरण, अंधविश्वास फैलाने और ठगी के आरोप भी लगते रहे हैं।


पीड़िता और कानूनी पक्ष की प्रतिक्रिया

अदालत के फैसले के बाद पीड़िता और उसके वकील ने इसे "न्याय की जीत" बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला एक मिसाल बनेगा और भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने में सहायक होगा।

अब सवाल उठता है कि क्या बजिंदर सिंह के खिलाफ लगे अन्य मामलों में भी कड़ी कार्रवाई होगी, या उनकी तथाकथित "चमत्कारी छवि" उन्हें और बचाने में सफल होगी?

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Arpit Shakya Hello! My Name is Arpit Shakya from Farrukhabad (Uttar Pradesh), India. I am 18 years old. I have been working for INDC Network news company for the last 3 years. I am the founder and editor in chief of this company.