कन्नौज न्यूज़ - ईशान की मौत के बाद प्रशासन ने की कार्रवाई : कन्नौज में 21 अवैध स्विमिंग पूल हुए बंद
कन्नौज जिले में बिना सुरक्षा मानकों के चल रहे 21 स्विमिंग पूलों को जिला प्रशासन ने बंद करा दिया है। यह कार्रवाई उस समय शुरू हुई जब सौरिख के एक स्विमिंग पूल में 10 वर्षीय बच्चे ईशान की डूबने से मौत हो गई। डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री के आदेश पर तीन तहसीलों — कन्नौज, तिर्वा और छिबरामऊ — में जांच कराई गई, जिसमें सभी पूल अवैध पाए गए। अब बिना एनओसी के कोई भी पूल संचालित नहीं हो सकेगा।

INDC Network : कन्नौज;उत्तर प्रदेश : कन्नौज में 21 अवैध स्विमिंग पूल सील, जांच में खुला बड़ा मामला
जिले में बिना लाइसेंस, सुरक्षा मानकों और चिकित्सा इंतजामों के चल रहे 21 स्विमिंग पूलों को जिला प्रशासन ने बंद करा दिया है। यह सख्त कदम 17 मई को 10 वर्षीय बालक ईशान की डूबने से हुई मौत के बाद उठाया गया।

डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने तीनों तहसीलों के एसडीएम को जांच के आदेश दिए, जिसके बाद कन्नौज, तिर्वा और छिबरामऊ में कार्रवाई की गई।
ईशान की मौत के बाद जागा प्रशासन, पीड़ित परिवार में शोक
17 मई की शाम को सौरिख कस्बे के इस्लाम नगर मोहल्ला निवासी इस्तखार का बेटा ईशान अपने दोस्त फैसल के साथ पीडी गर्ल्स स्कूल में संचालित पूल में नहाने गया था। इसी दौरान वह डूब गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
यह हादसा प्रशासन के लिए आंखें खोलने वाला साबित हुआ और तत्काल जांच अभियान शुरू किया गया।
तीनों तहसीलों में अवैध पूलों की सूची — तालिका में विवरण
तहसील | अवैध स्विमिंग पूलों की संख्या |
---|---|
कन्नौज | 6 |
तिर्वा | 6 |
छिबरामऊ | 9 |
कुल | 21 |
डीएम के आदेश और आगे की कार्रवाई
डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने स्पष्ट किया:
“बिना मानक कोई भी पूल अब संचालित नहीं होगा। संचालकों को खेल अधिकारी और सीएमओ से एनओसी लेना अनिवार्य होगा।”
अब पूल संचालकों को निम्नलिखित मानकों का पालन करना होगा:
स्विमिंग पूल संचालन के लिए अनिवार्य दिशा-निर्देश
नियम | विवरण |
---|---|
पंजीकरण शुल्क | ₹15,000 जिला खेल प्रोत्साहन समिति खाते में जमा |
सुरक्षा उपकरण | लाइफ जैकेट, रेस्क्यू ट्यूब, प्राथमिक उपचार किट |
प्रशिक्षित स्टाफ | अनुभवी लाइफ सेवर की मौजूदगी आवश्यक |
जल शुद्धता व्यवस्था | फिल्टर प्लांट और आवश्यक केमिकल अनिवार्य |
चेंजिंग रूम | पुरुष व महिलाओं के लिए अलग-अलग |
गहराई चिह्न | स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिए |
पास का नियम | जिला क्रीड़ा अधिकारी और सीएमओ की एनओसी आवश्यक |
अस्पताल/डॉक्टर जानकारी बोर्ड | नजदीकी अस्पताल व डॉक्टर का नंबर डिस्प्ले जरूरी |
सीसीटीवी कैमरे | मानकों के अनुसार कैमरे अनिवार्य |
बिना अनुमति संचालन पर अब होगी कानूनी कार्रवाई
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जो भी पूल इन नियमों का पालन किए बिना संचालित पाए जाएंगे, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक इन 21 पूलों से पानी निकालकर उन्हें बंद करवा दिया गया है।
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