आधार कार्ड पर सरकार ने लागू किये ये 4 नए नियम जान ले, नहीं तो होगी दिक्कत
सरकार ने आधार कार्ड से जुड़े चार नए नियम लागू किए हैं। इनमें रिश्तों की पहचान का नया प्रारूप, बायोमेट्रिक विकल्प में सुधार, अपडेट के लिए समय सीमा का विस्तार, और संशोधन के सीमित मौके शामिल हैं। इन बदलावों से महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, और विशेष राज्यों के निवासियों को राहत मिलेगी।

INDC Network : नई दिल्ली : रिश्तेदारी की पहचान में बड़ा बदलाव
अब आधार कार्ड में रिश्तों की पहचान (जैसे "Son of" या "Wife of") के स्थान पर "Care of" लिखा जाएगा। इसका उद्देश्य महिलाओं और अन्य नागरिकों की गोपनीयता बनाए रखना है।

पहले का प्रारूप | नया प्रारूप |
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Son of / Wife of / Daughter of | Care of (C/O) |
यह बदलाव महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है।
फिंगरप्रिंट की जगह आइरिस स्कैनिंग
सरकार ने बायोमेट्रिक पहचान के लिए आइरिस स्कैनिंग का विकल्प पेश किया है। यह उन लोगों के लिए राहत है जिनके फिंगरप्रिंट स्पष्ट नहीं हैं। आइरिस स्कैनिंग अधिक सुरक्षित और सटीक मानी जाती है।
आधार अपडेट की समय सीमा बढ़ाई गई
आधार कार्ड में बदलाव जैसे पता, नाम, या जन्मतिथि सुधार की समय सीमा 14 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है।
बदलाव का प्रकार | समय सीमा |
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नाम परिवर्तन | 14 दिसंबर 2024 |
पता अपडेट | 14 दिसंबर 2024 |
जन्मतिथि संशोधन | 14 दिसंबर 2024 |
संशोधन का सीमित अवसर
अब आधार कार्ड में पता सिर्फ एक बार बदला जा सकता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए लागू है जो शादी या अन्य कारणों से अपना पता बदलते हैं।
विशेष राज्यों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए नियम
- असम, जम्मू-कश्मीर, और मेघालय के निवासियों के लिए आधार लिंकिंग अनिवार्य नहीं है।
- 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिकों को आधार लिंकिंग में छूट दी गई है।
आधार-पैन लिंकिंग के लिए जुर्माना
आधार और पैन को लिंक करने के लिए अब ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
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