कासगंज दंगा: 6 साल बाद एक ही समुदाय के 28 लोगों को लखनऊ NIA कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई
2018 में हुए कासगंज दंगे में ABVP कार्यकर्ता चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में लखनऊ NIA कोर्ट ने 6 साल बाद 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

INDC Network : लखनऊ, उत्तर प्रदेश : कासगंज दंगा: 28 दोषियों को उम्रकैद, 6 साल बाद न्याय की जीत
न्याय का पल: 2018 कासगंज दंगा और चंदन गुप्ता की हत्या
उत्तर प्रदेश के कासगंज में 2018 गणतंत्र दिवस पर हुए दंगे और ABVP कार्यकर्ता चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। लखनऊ NIA कोर्ट के जस्टिस विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने यह ऐतिहासिक फैसला 6 साल बाद सुनाया।

26 जनवरी 2018: दंगे की शुरुआत
- सुबह 9 बजे: विश्व हिंदू परिषद, ABVP और हिंदू युवा वाहिनी के करीब 100 कार्यकर्ताओं ने बिना अनुमति तिरंगा यात्रा निकाली।
- स्थान: कासगंज के बड्डू नगर, मुस्लिम बहुल क्षेत्र।
- घटनाक्रम: तिरंगा यात्रा के दौरान स्थानीय गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में नारेबाजी हुई, जिससे पथराव और गोलीबारी शुरू हुई। चंदन गुप्ता को गोली लगी और उनकी मृत्यु हो गई।
- दंगे भड़के: मौत के बाद पूरे कासगंज में दंगे शुरू हो गए। वाहनों और दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई।
मामले का कानूनी सफर
तारीख | घटनाक्रम |
---|---|
27 जनवरी 2018 | दंगे के बाद प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया और इंटरनेट सेवाएं बंद कीं। |
दिसंबर 2018 | पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। |
2019 | केस का ट्रायल शुरू हुआ। |
2021 | केस लखनऊ NIA कोर्ट में ट्रांसफर हुआ। |
जनवरी 2025 | कोर्ट ने 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। |
दोषियों की सूची
सजा पाने वाले 28 दोषियों में वसीम, नसीम, जाहिद, आसिफ, असलम, अकरम, तौफीक, खिल्लन, शवाब अली, राहत, सलमान, मोहसिन, आसिफ, साकिब, बबलू, जीशान, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, साकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, साकिर, आमिर रफी, मुनाजिर और सलीम शामिल हैं।
परिवार की प्रतिक्रिया
चंदन गुप्ता के माता-पिता ने कोर्ट से दोषियों को फांसी की सजा की मांग की थी। चंदन की मां संगीता ने कहा, "यह हमारे बेटे की आत्मा की शांति के लिए जरूरी था।"
दंगे का असर
- पूरे कासगंज में तनाव फैल गया।
- प्रशासन ने PAC और RAF तैनात की।
- इंटरनेट सेवाएं 28 जनवरी तक बंद रहीं।
घटनाक्रम का सारांश
2018 के कासगंज दंगे में चंदन गुप्ता की हत्या के बाद शुरू हुआ यह मामला 6 वर्षों तक चला। 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा देकर कोर्ट ने न्याय का संदेश दिया।
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