राहुल गांधी की नागरिकता पर विवाद: हाईकोर्ट में गृह मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई की तैयारी
राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने कोर्ट को सूचित किया है कि इस पर विचार किया जा रहा है और 19 दिसंबर को नागरिकता रद्द करने के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट की जाएगी। इस मामले की शुरुआत कर्नाटक के एस विग्नेश शिशिर द्वारा दायर जनहित याचिका से हुई, जिसमें राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता का दावा किया गया था। गृह मंत्रालय को इस मुद्दे पर हाईकोर्ट ने स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।

INDC Network : नई दिल्ली : कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर उठे विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह इस मामले पर सक्रियता से विचार कर रही है और 19 दिसंबर को कोर्ट में अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी।
क्या है मामला?
कर्नाटक के एस विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता होने का दावा करते हुए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की है। शिशिर ने यह दावा गोपनीय दस्तावेजों और गहन जांच के आधार पर किया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय और सीबीआई जांच की मांग करते हुए सितंबर 2024 में जनहित याचिका दाखिल की।
इससे पहले, जुलाई 2024 में याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सिटीजनशिप एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास शिकायत करने का निर्देश दिया था। हालांकि, दो बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई न होने पर शिशिर ने याचिका फिर से दाखिल की।
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हाईकोर्ट का निर्देश और केंद्र का रुख
कोर्ट ने गृह मंत्रालय से मामले पर स्पष्टीकरण मांगा। डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने कोर्ट को सूचित किया कि मंत्रालय इस मुद्दे पर विचार कर रहा है। केंद्र सरकार ने कहा कि 19 दिसंबर को अपना निर्णय कोर्ट को बताएगी।
यह विवाद तब और गंभीर हो गया जब अक्टूबर में इसी याचिका पर लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच में सुनवाई हुई थी। अब इस मामले में केंद्र के रुख का इंतजार किया जा रहा है।
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