प्रदूषण पर फटकार: GRAP 4 से GRAP 3 पर जाने का आदेश, स्कूलों को राहत
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली में वायु प्रदूषण पर गंभीर नाराजगी जताते हुए GRAP 4 के क्रियान्वयन को 'पूरी तरह विफल' बताया। कोर्ट ने सभी संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया और प्रदूषण रोधी निकाय CAQM को प्रतिबंधों में संशोधन पर बैठक करने का आदेश दिया। स्कूलों पर लगाए गए प्रतिबंधों को छोड़कर सभी GRAP 4 उपाय सोमवार तक लागू रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर GRAP 4 और GRAP 3 उपायों का हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाए।

INDC Network : नई दिल्ली : प्रदूषण पर फटकार: GRAP 4 से GRAP 3 पर जाने का आदेश, स्कूलों को राहत
GRAP 4 पर कोर्ट की सख्त नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई कि GRAP 4 उपायों का क्रियान्वयन प्रभावी नहीं रहा। अदालत ने कहा कि अधिकारियों ने प्रदूषण नियंत्रण में गंभीरता नहीं दिखाई, जिससे राजधानी का प्रदूषण स्तर नियंत्रण से बाहर हो गया है।

CAQM को निर्देश: प्रतिबंधों में संशोधन पर विचार करें
कोर्ट ने CAQM को सोमवार तक एक बैठक आयोजित कर यह तय करने का निर्देश दिया कि GRAP 4 उपायों को GRAP 3 या GRAP 2 तक कम किया जा सकता है या नहीं। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि एक हाइब्रिड मॉडल लागू किया जाए, जिससे कुछ उपाय GRAP 4 के और कुछ GRAP 3 के तहत लागू रहें।
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स्कूलों को राहत, ट्रकों पर प्रतिबंध बरकरार
कोर्ट ने आदेश दिया कि स्कूलों पर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। हालांकि, भारी ट्रकों के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश पर प्रतिबंध जारी रहेगा। कोर्ट ने अधिकारियों को इस प्रतिबंध का उल्लंघन रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
पराली जलाने पर पंजाब सरकार को फटकार
अदालत ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह किसानों को शाम 4 बजे के बाद पराली जलाने के लिए प्रेरित न करे, जिससे सैटेलाइट डिटेक्शन से बचा जा सके।
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