वक्फ बिल और आयकर सुधार: संसद में हंगामा और नए प्रावधानों की पूरी कहानी
बजट सत्र के आखिरी दिन संसद में वक्फ संशोधन बिल और नए आयकर बिल को लेकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया कि जेपीसी रिपोर्ट में उनकी आपत्तियों को हटा दिया गया है। इसके साथ ही, नए आयकर बिल में कई बदलाव प्रस्तावित हैं, जो आम लोगों और व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह लेख इन सभी मुद्दों को विस्तार से समझाता है।

INDC Network : नई दिल्ली, भारत : बजट सत्र के आखिरी दिन संसद में वक्फ संशोधन बिल और नए आयकर बिल को लेकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया कि जेपीसी रिपोर्ट में उनकी आपत्तियों को हटा दिया गया है। इसके साथ ही, नए आयकर बिल में कई बदलाव प्रस्तावित हैं, जो आम लोगों और व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह लेख इन सभी मुद्दों को विस्तार से समझाता है।
वक्फ बिल पर हंगामा: विपक्ष ने उठाए सवाल
बजट सत्र के आखिरी दिन संसद में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश करने को लेकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में भाजपा सांसद मेधा कुलकर्णी और लोकसभा में जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल ने रिपोर्ट पेश की। विपक्ष ने आरोप लगाया कि रिपोर्ट में उनकी आपत्तियों को हटा दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "यह रिपोर्ट फर्जी है और इसमें विपक्ष की आपत्तियों को डिलीट कर दिया गया है।"
अमित शाह का जवाब
गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, "विपक्ष के सदस्य संसदीय कार्य प्रणाली के तहत जो कुछ भी जोड़ना चाहते हैं, वो जोड़ सकते हैं। उनकी पार्टी को इसमें कोई आपत्ति नहीं है।"
वक्फ बोर्ड कानून: पुराने और नए में अंतर
विषय | पुराना कानून | नया प्रस्तावित बिल |
---|---|---|
जमीन पर दावा | सिर्फ ट्रिब्यूनल में अपील | ट्रिब्यूनल, सेशंस कोर्ट, हाईकोर्ट में अपील |
ट्रिब्यूनल का फैसला | अंतिम, चुनौती नहीं | हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी |
मस्जिद की संपत्ति | ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति | दावे के बिना नहीं होगी वक्फ संपत्ति |
वक्फ बोर्ड में सदस्यता | महिला और अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं | 2 महिलाएं और 2 अन्य धर्म के सदस्य |
नया आयकर बिल: क्या है खास?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया आयकर बिल पेश किया। इस बिल का उद्देश्य आयकर कानून को सरल बनाना और मुकदमेबाजी को कम करना है। नया बिल मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट-1961 से छोटा है, लेकिन इसमें अधिक धाराएं और शेड्यूल हैं।
आयकर बिल के प्रमुख प्रावधान
विषय | पुराना प्रावधान | नया प्रावधान |
---|---|---|
फैमिली पेंशन | 15,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन | 25,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन |
डिजिटल प्रूफ | दस्तावेज जमा करने पड़ते थे | डिजिटल माध्यम से प्रूफ जमा कर सकेंगे |
TDS रिटर्न न भरने पर | कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं | 500 रुपये रोजाना पेनाल्टी |
टैक्स चोरी | 100% जुर्माना | 200% जुर्माना और जेल की सजा |
स्टार्टअप और डिजिटल ट्रांजैक्शन | कोई विशेष छूट नहीं | आयकर छूट और डिडक्शन के दायरे में |
विपक्ष की आपत्तियां
कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि उनके असहमति नोट के कुछ हिस्सों को बिना जानकारी के एडिट किया गया है। उन्होंने कहा, "जेपीसी पहले ही तमाशा बनकर रह गई थी, लेकिन अब वे और भी नीचे गिर गए हैं।"
वक्फ बिल और नए आयकर बिल को लेकर संसद में हुए हंगामे ने इन मुद्दों को फिर से चर्चा में ला दिया है। जहां एक ओर विपक्ष जेपीसी रिपोर्ट को लेकर आरोप लगा रहा है, वहीं सरकार नए आयकर बिल के जरिए आम लोगों और व्यापारियों के लिए राहत देने का दावा कर रही है। आने वाले दिनों में इन मुद्दों पर और बहस होने की संभावना है।
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